ज्ञानवापी सर्वे के लिए मिली और मोहलत:अदालत में एएसआई ने क्या दलील दी? तीसरी बार बढ़ाई गई समयसीमा – Gyanvapi Masjid Survey More Time Given What Argument Did Asi Give In Varanasi Court

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Gyanvapi masjid survey More time given What argument did ASI give in varanasi court

ज्ञानवापी
– फोटो : अमर उजाला

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वाराणसी के जिला जज डॉ. अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत ने गुरुवार को ज्ञानवापी में सर्वे के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) को चार सप्ताह का समय और दे दिया। यह अवधि सात अक्तूबर से प्रभावी होगी। अदालत ने कहा कि एएसआई के अधिवक्ता ने बारिश से सर्वे के प्रभावित होने का तर्क दिया है। इससे अदालत भी सहमत है। यह तीसरा मौका है, जब सर्वे की समयसीमा बढ़ाई गई।

अदालत ने एएसआई की इस दलील पर भी सहमति जताई कि तहखानों से मलबा और कचरा हटाने में समय लगेगा, क्योंकि प्रक्रिया धीमी है। एएसआई को यह सुनिश्चित करना है कि सर्वे के दौरान ज्ञानवापी की मौजूदा संरचना को कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। इसलिए एएसआई को सर्वे रिपोर्ट पेश करने के लिए चार हफ्ते का और समय दिया जाता है। यह अवधि तीन नवंबर को पूरी होगी।

दरअसल, जिला जज की अदालत ने एएसआई को सर्वे कर रिपोर्ट पेश करने के लिए छह अक्तूबर तक का समय दिया था। इससे पहले ही एएसआई ने चार अक्तूबर को अर्जी देकर चार और सप्ताह का समय मांगा। एएसआई की अर्जी पर मसाजिद कमेटी ने गुरुवार को मौखिक आपत्ति दर्ज कराई। इसके बाद जिला जज की अदालत ने आदेश दिया है।

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