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कोर्ट फैसला
– फोटो : अमर उजाला।
विस्तार
हाथरस में विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) चित्रा शर्मा के न्यायालय ने साढ़े चार वर्षीय एक मासूम बालिका से दुष्कर्म करने के आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने दोषी पर अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड न देने पर दोषी को अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। न्यायालय ने इस प्रकरण में आरोपपत्र दाखिल होने के चार महीने 24 दिन के भीतर फैसला सुनाया है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार जनपद आगरा निवासी एक व्यक्ति ने सदर कोतवाली में तहरीर दी थी। तहरीर में कहा था कि 24 फरवरी 2023 को वह अपनी पत्नी व साढ़े चार वर्षीय पुत्री के साथ हाथरस में एक धर्मशाला में अपनी भतीजी की शादी में आए थे। दोपहर करीब दो बजे उनकी पुत्री धर्मशाला से लापता हो गई। इस मामले में अज्ञात के विरुद्ध मुकदमा दर्ज हुआ। विवेचक ने घटनास्थल का निरीक्षण कर नक्शा नजरी तैयार कर उसका अंकन केस डायरी में किया। पीड़िता के बयान के आधार पर अभियुक्त भोला उर्फ राजेश का नाम प्रकाश में आया। विवेचक ने अभियुक्त भोला उर्फ राजेश के विरुद्ध न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल कर दिया।
मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) चित्रा शर्मा के न्यायालय में हुई। न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत आरोपी भोला उर्फ राजेश पुत्र अशोक निवासी नारई, थाना सिकंदराराऊ जिला हाथरस को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी एडीजीसी केशवदेव माहौर ने की।
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