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shikhar dhawan and Ayesha Dhawan
विस्तार
पारिवारिक अदालत ने बुधवार को क्रिकेटर शिखर धवन को उनकी पत्नी आयशा मुखर्जी से तलाक की मंजूरी दे दी। अदालत ने माना कि पत्नी ने उन्हें मानसिक क्रूरता का शिकार बनाया है। पटियाला हाउस कोर्ट के न्यायाधीश हरीश कुमार ने तलाक याचिका में धवन द्वारा पत्नी के खिलाफ लगाए गए सभी आरोपों को इस आधार पर स्वीकार कर लिया कि पत्नी ने या तो उक्त आरोपों का विरोध नहीं किया या खुद का बचाव करने में विफल रही हैं।
अदालत ने माना कि पत्नी ने धवन को अपने इकलौते बेटे से वर्षों तक अलग रहने के लिए मजबूर कर मानसिक पीड़ा दी। अदालत ने दंपती के बेटे की स्थायी हिरासत पर कोई भी आदेश पारित करने से इनकार करते हुए धवन को भारत और ऑस्ट्रेलिया में उचित अवधि के लिए अपने बेटे से मिलने और उसके साथ वीडियो कॉल पर बातचीत करने का अधिकार दिया है। अदालत ने आयशा को शैक्षणिक कैलेंडर के दौरान स्कूल की छुट्टियों की कम से कम आधी अवधि के लिए धवन और उसके परिवार के सदस्यों के साथ रातभर रहने सहित मुलाकात के उद्देश्य से बच्चे को भारत लाने का आदेश दिया है।
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