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![एफसीआरए: गैर सरकारी संगठनों को विदेशी चंदे से बनाई गई संपत्ति का देना होगा ब्योरा, नियमों में किया गया बदलाव Ministry of Home Affairs amends the Foreign Contribution Regulation Rules](https://staticimg.amarujala.com/assets/images/2021/05/29/mha_1622260055.jpeg?w=414&dpr=1.0)
गृह मंत्रालय
– फोटो : ANI
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विदेशी चंदा नियमन कानून (एफसीआरए) के तहत पंजीकृत एनजीओ को अब विदेशी धन का इस्तेमाल कर उनके द्वारा सृजित चल एवं अचल संपत्तियों का ब्योरा देना होगा।
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